SIR को लेकर चुनाव आयोग के हलफनामे पर रिप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिया समय
नई दिल्ली।एजेंसी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर ) को लेकर चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब के लिए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने SIR कराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुरूप शुरू की गई थी। साथ ही यह भी कहा कि इसे लागू करने से संबंधित तीनों आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर किए थे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फॉर्म -6 में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि इस फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
आयोग ने उन याचिकाओं के जवाब में यह बात कही, जिनमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने दो निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए, जिनमें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म छह में कथित बदलाव भी शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इसी हलफनामे का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय दिया।
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डोला सेन की एक नई याचिका पर नोटिस
चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने प्रथम याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से कहा कि वे सोमवार देर शाम दाखिल किए गए निर्वाचन आयोग के जवाब पर 10 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्यसभा सदस्य डोला सेन की एक नई याचिका पर चुनाव आयोग और अन्य को नोटिस भी जारी किया।
