केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी,फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली. एजेंसी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखीं।एएसजी एसवी राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता, जब तक उसके पास ‘दोषी’ साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए।वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने इसे जीरो वेटेज दिया।
वहीं, सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है।जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।
