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बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज - Hindustan Samaj

बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज

मालीवाल ने कहा था- बिभव का रसूख मंत्रियों जैसा, उसे बेल मिली तो मुझे खतरा
नई दिल्ली।एजेंसी
स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सोमवार 27 मई को अरविंद केजरीवाल के पीए  बिभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी। बिभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं।
बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं।बिभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है।
ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। स्वाति ने बताया कि बिभव कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा।बिभव के वकील बोले- केवल जमानत मांगी, बरी करने की अपील नहीं की कोर्ट में बिभव के वकील ने कहा कि सीएम  हाउस से सीसीटीवी पहले ही बरामद कर लिया गया है, इसलिए उसमें टेम्परिंग या छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस जांच के लिए बिभव पहले दिन से मौजूद रहे हैं। हम केवल जमानत की मांग कर रहे हैं, बरी करने के लिए हमारी अपील नहीं है।

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