नामावली के विशेष पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जा रहा है

  • मैनपुरी 11 जनवरी, 2026 –जिला निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में समाविष्ट समस्त विधानसभाओं में निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत दि 06 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। इसी क्रम में आज जनपद के समस्त मतदान स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा आलेख्य मतदाता सूची को उपस्थित मतदाताओं के समक्ष पढ़कर सुनाया ताकि मतदाता अपने नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों की जांच कर सकें।
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर प्रत्येक मतदान स्थल पर फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु), फॉर्म-7 (नाम विलोपन हेतु) एवं फॉर्म-8 (संशोधन हेतु) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए ताकि पात्र नागरिक बिना किसी असुविधा के अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकें। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी. सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , बीएलओ सुपरवाइजर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की गई साथ ही आज अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान स्थलों का भ्रमण कर कार्यक्रम की निगरानी की गई, जिससे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
    श्री सिंह ने जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील की कि वे आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम सम्मिलित करा सकता है। फॉर्म-6 ऑफलाइन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध है, वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी voters.eci.gov.in अथवा ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा किसी प्रकार की त्रुटि के सुधार से संबंधित दावे एवं आपत्तियों की अवधि दि 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के पश्चात मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपने विवरणों की जांच कर आवश्यकतानुसार दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं, जिससे मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके तथा आगामी निर्वाचन में प्रत्येक योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कर सके।

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